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Wednesday, March 11, 2026

योग्यता न होने पर हाईकोर्ट ने पीटीसीयूएल एमडी की नियुक्ति रद्द की

देहरादून: हाईकोर्ट ने पीटीसीयूएल के एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति रद्द कर दी। 

अदालत ने कहा कि इंजीनियरिंग डिग्री की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं हुई। अदालत ने कहा, नियम 9ए के तहत योग्यता कार्यपालक विवेक से खत्म नहीं की जा सकती। 

याचिकाएं स्वीकार कर सरकार को अंतरिम व्यवस्था का निर्देश दिया। ध्यानी सितंबर 2022 में नियुक्त हुए थे।

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